वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य | ||||
1 जुलाई 2018 से लागू | ||||
क्र०सं० | मैट्रिक्स लेवल | श्रेणी-अ के नगरों में | श्रेणी-ब के नगरों में | श्रेणी-स (अवगीकृत) के नगरों में |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 2200 | 1100 | 730 |
2 | 2 | 2320 | 1160 | 770 |
3 | 3 | 2400 | 1200 | 800 |
4 | 4 | 2940 | 1470 | 980 |
5 | 5 | 3340 | 1660 | 1110 |
6 | 6 | 4040 | 2020 | 1340 |
7 | 7 | 5520 | 2760 | 1840 |
8 | 8 | 5620 | 2810 | 1870 |
9 | 10-Sep | 6300 | 3150 | 2100 |
10 | 11 | 7560 | 3780 | 2520 |
11 | 12 | 8960 | 4480 | 2980 |
12 | 13 | 13820 | 6910 | 4600 |
13 | 13A1 | 14560 | 7280 | 4860 |
14 | 14 | 16400 | 8200 | 5460 |
15 | 15 | 18400 | 9200 | 6000 |
16 | 16 | 19700 | 9850 | 6500 |
17 | 17 | 21000 | 1050 | 7000 |